नई दिल्ली ।वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा 15जून के बाद कराना आसान नहीं होगा। सार्वजनिक माल और यात्री वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा तभी होगा जब वो फिटनेस सर्टिफिकेट व प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।निजी वाहनों के लिए भी प्रदूषण प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।सरकार ने बीमा कंपनियों से कहा है की बिना इन दस्तावेजों के कोई भी थर्ड पार्टी का बीमा नहीं करें।