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ठाणे। ठाणे जिला उपभोक्ता विवाद निबटारा आयोग ने एक बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी टिपिए, और अस्पताल की सेवा में कमी का दोषी मानते हुए एक व्यक्ति को उसके बेटे के उपचार के लिए बीमा दावे के तौर पर करीब 35000 रुपए देने का निर्देश दिया है।आयोग ने दावा करने के आवेदन की तिथि से 9% व्याज के साथ 19964 रुपए, मुआवजा के तौर पर 10000 रुपए के और दावे खर्च के लिए 5000 रुपए देने का आदेश दिए हैं।

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