नई दिल्ली। वाहन मालिकों को अपने गाड़ी के लिए प्रदुषण प्रमाण पत्र लेने के लिए 18 % जी एस टी देना होगा।एएआर ने यह वयवस्था दी है। एएआर की गोवा पीठ ने वेकेटेशन ऑटोमोबाइल के अपील पर यह व्यवस्था दी है। वेंकटेशन ऑटोमोबाइलस ने जानना चाहा था की क्या राज्य सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले प्रदुषण नियंत्रण प्रमाणपत्र पर जी एस टी की छूट है।ए ए आर ने कहा की आवेदक द्वारा वाहन के लिए प्रदुषण नियत्रंण प्रमाणपत्र जारी करना सेवा लेखा संहिता 9991 के तहत नहीं आता है।