देहरादून , फ़र्ज़ी दस्तावेज के आधार पर बैंक से लोन लेकर वापस नहीं करने वाले दिल्ली के कारोबारी सुनील जैन पुत्र दयानंद जैन को विशेष न्यायाधीश सुजाता सिंह ने 5साल कि सज़ा और 75.75 लाख का जुर्माना भी लगाया है l जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल का और कारावास भुगतना होगा ।