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जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस एस के पालो ने एक अहम फैसले में कहा की शादी का वादा कर स्वतंत्र इच्छा के साथ यौन संबंध बनाने के बाद मुकरना दुष्कर्म के श्रेणी में आता है। महिला व पुरूष भले ही लिव इन रिलेशन में रहते हों।इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपित एवम उसके माता पिता के तरफ से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया।

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