भोपाल। डाक विभाग की लापरवाही उजागर करने के लिए एक उपभोक्ता ने चार साल तक लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की।उपभोक्ता ने आयोग में केस किया की उसे समान डिलीवर नहीं किया गया,इससे उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम मे फिर जिला उपभोक्ता फोरम में केस जीता। राज्य उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग की अपील खारिज करते हुए सब पोस्ट मास्टर शिक्षा मंडल पोस्ट की सेवा में कमी दोषी माना।उन्हें उपभोक्ता को पार्सल भेजने में भुगतान राशि 258 रुपये, 10000 रुपये हर्ज़ाना और 2हज़ार रुपये परिवाद व्यय देने का आदेश दिए। मामले की सुनवाई अध्यक्ष न्यायमूर्ति शांतनु एस केमकर सदस्य एस डी अग्रवाल और मोनिका मालिक ने की।