नई दिल्ली। कैबिनेट ने बाल यौन अपराध सरंक्षण अधिनियम को सख्त बनाते हुए 18 साल से कम उम्र के बच्चों से दुराचार के दोषी को मौत की सज़ा का प्रावधान किया है।कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया की इससे बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध पर लगाम लगेगी। कई अहम पहलुओं पर जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है।श्री प्रयाद ने कहा की कानून की धारा 4,5 और 6 मे बदलाव कर आक्रमक यौन अपराध पर मृतुुुुदण्ड तक के प्रावधान किया गया है