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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में यह व्यवस्था दी है की किसी सम्पति पर अस्थायी कब्जे करने वाला उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है।और साथ ही टाइटलधारी जमीन मालिक ऐसे लोगों को बलपूर्वक  कब्जे से बेेेदखल कर सकता है,चाहे उस व्यक्ति का उस जमीन पर कब्जा किए हुए 12साल से अधिक का समय ही क्यों न हो गया हो। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कब्ज़ेेेदार को  हटाने के लिए कोर्ट कि कारवाई की भी जरूरत नहीं है।जस्टिस एनवी रमणा और एमएम शांंतनागौडर की पीठ ने फैसले में कहा कि कोई व्यक्ति जब कब्ज़े की बात करता है तो उसे संपत्ति पर कब्ज़ा टाइटल दिखाना होगा और सिद्ध करना होगा कि संपत्ति पर प्रभावी कब्जा है।

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