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कैमूर।शिक्षक उदयकुमार कुशवाहा को दोषी करार देते हुए स्थानीय व्यवहार न्यायालय के  एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र  ने सोमवार को सज़ा सुनाई। शिक्षक उदय को  उम्र कैद के साथ 80 हज़ार जुुर्माना की  सज़ा सुनाई गई है।पीड़िता को इसके अलावा  जिला विधिक  सेवा प्राधिकार से दो लाख रुपये मिलेगा।  उदय कैमूर जिलांतर्गत नुआंव थाना क्षेत्र में अखिनी गाँव का निवासी है।                                                                         शिक्षक उदय को सुनाई गई सज़ा के तीन पहलू हैं। धारा 376/2एन में .आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना,354( बी)  में 4साल का कारावास और 20 हज़ार का जुर्माना,  और अनुसूचित जाति से अत्याचार में 2साल और दस हजार रुपये का जुर्माना।

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