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पटना। पटना हाई कोर्ट ने याचिका दायर करने के मामले में अपनी 102साल पुरानी व्यवस्था में संसोधन कर दिया है। 2 जनवरी 2019 से याचिका दायर करने वालों को इस बात का ज़िक्र करना होगा कि उसकी उम्र क्या है,वो महिला है ये पुरुष।इसके बाद पटना हाई कोर्ट यह बताने की स्थिति में होगा की उसके पास यााचिका दायर करने वाले या शपथपत्र देनेे वाले की उम्र क्या है।पटना हाई कोर्ट ने हर मामले को पारदर्शी बनाने के लिए यह पहल की है। पटना हाई कोर्ट नेे अपने 1916 के रुल 8 के पार्ट 2 चैप्टर तीन मे  संंशोधन कर दिया है।इस संशोधन मे कहा गया है की हर याचिकाकर्ता और शपथ देने वाले व्यक्ति के मामले चाहे वो क्रीमिनल या सिविल याचिका हो ,उसके तहत उसकी स्पपष्ट पहचान  दर्ज की जाएगी।

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