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सरकार ने रविवार को पैन के साथ बायोमेट्रिक पहचान आधार को जोड़ने की 6 माह समय सीमा बढ़ा दी है, अब 30 सितंबर2019 तक कर दिया है।हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।यह छठी बार सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए समय सीमा बढ़ाई है।

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