कैमूर। जिला व्यव्हार न्यायायल के एडीजे प्रथम सह पास्को के विशेष न्यायिक पदाधिकारी रामरंग तिवारी की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग लड़की को झांसा देकर यौन शोषण करने वाले आरोपी को 15साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।साथ ही अदालत ने पीड़िता को देने के लिए 50हज़ार अर्थदंड भी लगाया है। राशि नहीं देने पर 6माह की और सज़ा भुगतनी होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुदरा निवासी अनिल सेठ के पुत्र अमित उर्फ भोला सेठ का चैनपुर थाना क्षेत्र के हाटा के रिस्तेदारी में आना जाना रहा,इसी दौरान लड़की से आरोपी का संपर्क हो गया और कई बार अपने साथ ले जाकर यौन शोषण किया और वीडियो भी बनाया। पीड़िता के पिता आरोपी के घर जाकर शादी की बात की लेकिन अभियुक्त के घर वालों ने इंकार कर दिया। पंचायत में भी बैठक हुई लेकिन बात नहीं बनने के कारण पीड़िता ने युवक के खिलाफ महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।