अभी अभी
  1. पटना के गांधी मैदान मे 20 को होगा शपथ ग्रहण समारोह
  2. बिहार में आचार संहिता खत्म
  3. NDA की आंधी में उड़ा महागठबंधन
  4. लाल किले का पास बिस्फोट
  5. एक्टर सतीश शाह का निधन
  6. आम आदमी पार्टी ने घोषित किये 11 उम्मीदवार

पटना। हाइकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले सभी अधिवक्तों को हर साल अपना एओआर नंबर सहित मोबाइल नंबर आदि की जानकारी देने के बाध्यता के खिलाफ दायर रिट याचिका की सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। मुख्य न्यायाधीश श्री अमरेंद्र प्रताप साही व न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के तीन अधिवक्तों संघो की समन्वय समिति की ओर से दायर अपील को सुनते हुए समिति को चार सप्ताह का समय देते हुए कहा है कि वे इस मामले मे व्यव्हारिक पहलू पर अपना पक्ष अगली सुनवाई में रखें।

RELATED TOPICS