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न्यू दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को रोकने के लिए अध्यादेश लेकर आई है।इस अध्यादेश के तहत अगर कोई आदमी स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा करने का दोषी पाया जाता है तो उसे ६महीना से ७साल तक की सजा होगी।इतना ही २लाख रुपए तक आर्थिक दंड देने का भी प्रावधान किया गया है।केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।इस अपराध को गैर जमानती बनाया गया है।     Khabreindaily की टीम की ओर आप सभी से अनुरोध है कि लॉकडाउन का पालन करें सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें सावधानी बरतें।

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