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पटना। जगदेव पथ के समीप ज्योति पूरम सरकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड के भूखंड है।इस भूमि पर पाटलिपुत्रा बिल्डर्स के निदेशक अनिल सिंह ने आवासीय फ्लैट का निर्माण किया था ,लेकिन इस समिति से किये एकरारनामा और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बनाया गया है। इसके खिलाफ  गृह निर्माण  समिति केे सचिव राजेंद्र प्रसाद द्वारा साल 2011में नगर आयुुुक्त से शिकायत की थी।इस शिकायत के मद्देनजर  2011     मार्च  में निगरानीवाद संंख्या 11बी/2011केस दर्ज किया गया था।नौ साल बाद 18अप्रैल 2019 को नगर आयुक्त अनुपम  कुमार सुमन   की कोर्ट ने फैसला देते हुए  सुनाया  की  नक्शा विचलन करने पर 10लाख का जुर्माना और नक्शा जी  प्लस 5 तल्ले से ऊपर बने एक तल्ले का निर्माण तोड़ने का आदेश दिया है।

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