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न्यू दिल्ली। मिठाई की दुकान वालों को अब मिठाई की पैकेट पर लिखना जरूरी होगा कि मिठाई कब बनी और कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं।ऐसा नहीं करने वालो दुकानदारों के खिलाफ फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत जुर्माना और दुकान पर ताला लगाने जैसी करवाई भी हो सकती है। एफएसएसएआई की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा गया है कि एक अक्टूबर से मिठाई दुकानदारों को पैकेट वाली और खुली सभी तरह की मिठाइयों पर उसके बनने और इस्तेमाल करने की तारीख लिखना अनिवार्य होगा। Khabreindaily की ओर से आप सभी से निवेदन है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर  मास्क लगाकर निकलें।

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