अभी अभी
  1. गैस उपभोक्ता अब 23 अगस्त तक करा सकेंगे ई केवाईसी
  2. सम्राट चौधरी ने ली बिहार के मुख्य्मंत्री की शपथ
  3. नंद किशोर यादव को नागालैंड का राजयपाल नियुक्त किया गया
  4. दिनारा विधायक अलोक सिंह बने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष
  5. प्लेन क्रैश मे महाराष्ट्र के उपमुख़्यमंत्री अजित पवार का निधन
  6. मस्जिद के बाहर पुलिस पर् पथराव

न्यू दिल्ली। मिठाई की दुकान वालों को अब मिठाई की पैकेट पर लिखना जरूरी होगा कि मिठाई कब बनी और कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं।ऐसा नहीं करने वालो दुकानदारों के खिलाफ फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत जुर्माना और दुकान पर ताला लगाने जैसी करवाई भी हो सकती है। एफएसएसएआई की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा गया है कि एक अक्टूबर से मिठाई दुकानदारों को पैकेट वाली और खुली सभी तरह की मिठाइयों पर उसके बनने और इस्तेमाल करने की तारीख लिखना अनिवार्य होगा। Khabreindaily की ओर से आप सभी से निवेदन है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर  मास्क लगाकर निकलें।

RELATED TOPICS