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लखनऊ। प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री डीड्स पर अब एक फीसदी पंजीयन शुल्क लगेगा। वर्तमान व्यवस्था के तहत यह शुल्क दो फीसदी या अधिकतम बीस हजार रुपए देना होता है,लेकिन इसमें बदलाव करते हुए अधिकतम सीमा समाप्त कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।इस बैठक में रजिस्ट्रेशन एक्ट ,1908 में शामिल पंजीयन शुल्क को संशोधित करने को मंजूरी दे दी गई।

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