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न्यू दिल्ली।देश में लगे २१दिनों के लॉकडाउन (२५मार्च से१४ अप्रैल) को देखते हुए सरकार ने मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का रिन्यू लॉकडाउन खत्म होने के सात दिन के अंदर करा सकते हैं इसके लिए किसी प्रकार का पेनाल्टी नहीं लगेगा।वित मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जिनकी  थर्ड पार्टी मोटर बीमा पॉलिसी है अगर उनका पॉलिसी लॉक डाउन के दौरान यानी २५ मार्च से १४अप्रैल के बीच समाप्त हो रही है वे २१अप्रैल या उससे पहले अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकेंगे,इसके लिए किसी भी प्रकार का पेनाल्टी नहीं लगेगा।वहीं हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए सरकार ने २१अप्रैल तक छूट दी है।सरकार ने लॉक डाउन के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह राहत का कदम उठाया है।                                    Khabreindaily की टीम की ओर आप सभी से आग्रह है कि लॉकडाउन का पालन किया, सावधानी बरतें।

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